लैलूंगा, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) – लैलूंगा नगर पंचायत की कर्मचारी बबिता पटेल भृत्य को प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह निलंबन आदेश 23 सितंबर 2024 को मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) द्वारा जारी किया गया, जिसमें पटेल पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यों को पूरा न करने का आरोप है।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि बबिता पटेल भृत्य को नगर पंचायत के विभिन्न कार्यों में संलग्न किया गया था, लेकिन उन्होंने आवश्यक दस्तावेज़ और रिपोर्ट प्रदान नहीं की, जिसके चलते यह त्वरित कार्रवाई की गई। निलंबन अवधि के दौरान, बबिता पटेल भृत्य को नियमानुसार केवल निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।
यह कदम नगर पंचायत की पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जांच के आगे बढ़ने के साथ और भी जानकारी प्रदान की जाएगी।
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