21/03/2026 🚨*💥**रायगढ़ में बाल विवाह रोकथाम को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित**विशेषज्ञों ने कानूनी प्रावधानों और रोकथाम के उपायों पर दी जानकारी**जनसहयोग से बाल विवाह मुक्त जिला बनाने का लिया गया संकल्प*
र
ायगढ़, 21 फरवरी 2026/ महिला एवं बाल विकास विभाग, रायगढ़ द्वारा नगर पालिक निगम ऑडिटोरियम में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत “बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़” अभियान के तहत जिला स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले को बाल विवाह की कुप्रथा से मुक्त करना तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी देकर जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना था। कार्यशाला कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देश, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिजीत बबन पठारे तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री एल.आर. कच्छप के मार्गदर्शन में आयोजित की गई।
कार्यक्रम में मुख्य प्रशिक्षक के रूप में बचपन बचाओ आन्दोलन रायपुर के स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री विपिन ठाकुर उपस्थित रहे। उन्होंने पावर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, किशोर न्याय अधिनियम 2015 तथा पॉक्सो एक्ट 2012 के महत्वपूर्ण प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बाल विवाह रोकने के कानूनी उपायों और बच्चों के संरक्षण से जुड़े पहलुओं पर विशेष जोर देते हुए प्रतिभागियों को जागरूक किया।
विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती अंकिता मुदलियार ने बताया कि रायगढ़ जिले की 282 ग्राम पंचायतें बाल विवाह मुक्त घोषित हो चुकी हैं और शेष 268 ग्राम पंचायतों को भी निर्धारित समय-सीमा में इस श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यशाला में शासन के निर्देशों का वाचन किया गया, जिसमें सभी ग्राम पंचायतों में विवाह पंजी का अनिवार्य संधारण, 12 सदस्यीय निगरानी टीम का गठन तथा आगामी रामनवमी और अक्षय तृतीया के अवसर पर जागरूकता अभियान चलाने की बात कही गई। अतिथियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए समाज से बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करने और रायगढ़ को बाल विवाह मुक्त जिला बनाने के लिए समन्वय एवं सहयोग की अपील की।
इस अवसर पर श्री गेवेश नायक अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, श्रीमती उन्नति ठाकुर उप पुलिस अधीक्षक एवं नोडल विशेष किशोर पुलिस इकाई, श्रीमती विनीता अग्रवाल सदस्य किशोर न्याय बोर्ड, श्री गेंदसिंह चन्द्रा सदस्य किशोर न्याय बोर्ड, श्री रूपलाल चौहान सदस्य बाल कल्याण समिति, श्रीमती निवेदिता पटनायक सदस्य बाल कल्याण समिति, श्री लक्ष्मी पटेल सदस्य बाल कल्याण समिति, श्री धीरेन्द्र कुमार शर्मा जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास के परियोजना अधिकारी, सेक्टर पर्यवेक्षक, पंचायत विभाग के ग्राम पंचायत सचिव, पुलिस विभाग के विशेष किशोर पुलिस इकाई के अधिकारी एवं कर्मचारी, शिक्षा विभाग से संकुल प्राचार्य, स्वयं सेवी संस्थान के संचालक, धार्मिक प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि, समाज प्रमुख, जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारी एवं कर्मचारी, बाल देखरेख संस्था के अधिकारी एवं कर्मचारी सहित कुल 750 प्रतिभागी कार्यशाला में उपस्थित रहे।


लोकमत 24 इस मामले पर लगातार नजर रखगा और आपको आगे की जानकारी देता रहेगा।लैलूंगा अस्पताल में वसूली और भ्रस्टाचार की जानकारी देनें के लिए संपर्क करें |
प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रहे भ्रष्टाचार और घूसघोरी की जानकारी देने के लिए संपर्क रें
